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जिलाधिकारी चित्रकूट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई।

जिलाधिकारी चित्रकूट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई।

चित्रकूट 13 जनवरी 2026

जिलाधिकारी चित्रकूट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई।

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ जिला हेड चित्रकूट शिवसंपत करवरिया

जनपद चित्रकूट जिलाधिकारी चित्रकूट पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में आज दिनांक 13.01.2026 को जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा), मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त (खाद्य) शशांक त्रिपाठी, औषधि निरीक्षक दिव्य प्रकाश मौर्य, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रत्नाकर सिंह एवं अंजनी कुमार पाण्डेय, जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, अभिमन्यु सिंह, सुभाष साहू एवं अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा की गई प्रवर्तन कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत जनपद में खाद्य पदार्थों के निर्माण, थोक एवं फुटकर प्रतिष्ठानों के 625 निरीक्षण किए गए, 138 छापे डाले गए तथा 138 नमूने जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए, जिनमें 45 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 22 नमूने मानक के विपरीत पाए गए। मानक के विपरीत पाए गए 16 प्रकरणों में संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद दर्ज कराया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 31 विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 911 आमजन एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं तथा 25 विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर 1714 विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। अपर जिलाधिकारी (वि/रा) न्यायालय द्वारा 21 वादों का निस्तारण करते हुए कुल ₹1,64,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में औषधि निरीक्षण के अंतर्गत 114 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा 70 औषधि नमूने विश्लेषण हेतु भेजे गए। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण 07 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए गए। अधोमानक / नकली औषधि से संबंधित 16 प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि माननीय न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुए लंबित वादों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें हतोत्साहित किया जाए। विभाग में आईजीआरएस एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शिकायतकर्ता का बयान लेकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जनपद में मिलावटी खाद्य पदार्थ एवं औषधि से संबंधित शिकायतें विभागीय टोल–फ्री नंबर 18001805533 पर अथवा सहायक आयुक्त (खाद्य) के मोबाइल नंबर 9455483881 तथा औषधि निरीक्षक के मोबाइल नंबर 8299898979 पर दर्ज कराई जा सकती हैं।

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